BED vs BTC : 69000 शिक्षक भर्ती से बीएड बहार होगा या नहीं होगा पूरी जानकारी देखे

बीएड और
बीटीसी मामले में लगातार विवाद छिड़ा हुआ है आपको बता देते हैं कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भले ही बीएड को
प्राथमिक से बाहर कर दिया है लेकिन अभी भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और
लगातार विवाद हर एक राज्यों में छिड़ा हुआ है चाहे बिहार की बात कर ले या फिर
उत्तर प्रदेश की बात कर ले अभी हाल ही में बिहार में हाई कोर्ट की तरफ से बीएड
अभ्यर्थियों को 22000 शिक्षक
भर्तीयों से बाहर कर दिया गया है और अब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से भी काफी
बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ की तरफ से राज्य
सरकार को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता के लिए बीएड के संबंध
में एनसीटीई के 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश
दिया गया है एनसीटीई ने सभी
राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले के निर्णय के आलोक में
कार्यवाही करने का निर्देश दिया था न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति
ओमप्रकाश शुक्ला की खंडपीठ की तरफ से श्याम बाबू vs से 12 अन्य की आज क्या पर सुनवाई है अब सभी
बीएड अभ्यर्थी असमंजस में है कि वह 69000 में रहेंगे या फिर बाहर होंगे |
बीएड और बीटीसी नये न्यूज़ 69000 शिक्षक भर्ती
जितने भी
बीएड अभ्यर्थी है क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश के अनुसार 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों
को प्रभावित कर सकता है या नहीं जैसे कि आर्टिकल 21 ए भाग 3 जो की प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के साथ क्वालिटी एजुकेशन पर जो देता है तो ऐसे में
क्वालिटी एजुकेशन के साथ किसी भी प्रकार के समझौते से यह इनकार कर रहा है तो ऐसे
में बीएड अभ्यर्थियों को पेडगॉजिकल स्केल के तौर पर पढ़ाई नहीं कराई जाती है सिर्फ
बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों को ही पेडगॉजिकल स्किल तौर पर पढ़ाई करवाई जाती है |
एनसिटीई ने भी इस बात को स्वीकार किया है अब संपूर्ण ऑर्डर को पढ़ने के बाद की हमारी प्राथमिकता क्वालिटी एजुकेशन ना होकर बीएड डिग्री बेड की धारा बिल्कुल भी प्राइमरी लेवल के लिए योग नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा |
उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती B.Ed अभ्यर्थियों पर कोर्ट आर्डर का प्रभाव B.ed और बीटीसी नई न्यूज आज
69000 शिक्षक भर्ती पर बीएड अभ्यर्थियों का काफी बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है आपको बता देते हैं एनसीटी 28 जून 2018 की अधिसूचना हीसुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसी अधिसूचना के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश से 69000 शिक्षक भर्ती से सम्मिलित किया गया था अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेडगॉजिकल स्किल तौर पर बीएड अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है अब हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी हो चुका है कि राज्य सरकार एनसीटीई के पत्र का पालन करें जो कि बीएड अभ्यर्थियों को 28 जून 2018 का गजट प्रोजेक्ट करता था लेकिन अब वह अस्तित्व में ही नहीं रहा तो ऐसे में आप खुद समझिए कि बीएड अहर्ता धारी 69000 शिक्षक भर्ती में सुरक्षित है या नहीं एनसीटीई का जो 4 सितंबर 2023 को समस्त राज्यों को पत्र जारी हुआ था इसके अनुपालन में कार्यवाही करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकार कर दिया हालांकि हम सरकार को आदेश दे रहे हैं कि वह 4 सितंबर 2023 के पत्र के आलोक में निर्णय लेते हुए विधि सम्मत कार्रवाई जरूर करें कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बेड को पहले से ही प्राथमिक से बाहर कर दिया है |
आज है कोर्ट में अहम सुनवाई बीएड और बीटीसी नई न्यूज 69000 शिक्षक भर्ती
B.Ed बीटीसी
मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है ध्यान रहेआकाश पटेल बादाम यूनियन ऑफ
इंडिया जो कि कोर्ट नंबर एक और सीरियल नंबर 29 पर है यह सुनवाई होनी है यह बात आपको
ध्यान होना चाहिए कि सीधा2018 एलसीडी के
आदेश को सीधा चलेंगे दिया जा रहा है और इसी पर सुनवाई होनी है आज बहुत कुछ क्लियर
हो जाएगा 69000 शिक्षक
भर्ती में B.Ed रहेगा या
नहीं रहेगा लेकिन इतना ध्यान रहे की एनसीटी कि जब अधिसूचना ही सुप्रीम कोर्ट ने
खारिज कर दिया है और इसी अधिसूचना के माध्यम से बीएड अभ्यर्थी 69000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे तो अब
कैसे बीएड अभ्यर्थी 69000 शिक्षक
भर्ती में रह सकता है यह सबसे बड़ा याचा प्रश्न है |
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