उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अहर्ता हटाने का रास्ता साफ एनसीटीई के पत्र के तहत कार्यवाही का आदेश

दरसल एनसीटीई ने राज्य सरकार को 4 सितंबर 2023 को भेजे पत्र में देवेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्यवाही करने के लिए कहा |
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अहर्ता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्यवाही करने का आदेश दिया है हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश में सहायक शिक्षकों की अहर्ता में से बीएड को हटाने का रास्ता साफ हो गया है न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की खंड पीठ ने यह आदेश श्याम बाबू अभ्यर्थियों की 312 याचिकाओं पर दिया |
दरसल एनसीटीई ने राज्य सरकार को 4 सितंबर 2023 को भेजे पत्र में देवेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्यवाही करने के लिए कहा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेड को सहायक शिक्षक भर्ती की अहर्ता में शामिल करने के एनसीटीई की अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ ठहराया था |
हाईकोर्ट
में यात्राओं में एनसीटीई की 28 जून 2018 के अधिसूचना
के मध्य नजर शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को शामिल करने के बदलाव को खत्म करने और
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम के पुनरीक्षण की गुजारिश की थी वही भारती अहर्ता नियमों में
संशोधन की वैधता को चुनौती दी थी इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी यह सामने नहीं आया है
कि राज्य सरकार के बीते चार सितंबर को भेजे गए एनसीटी के पत्र के मुताबिक कार्रवाई
करने से इनकार कर दिया ऐसे में अभी नियमों की वैधता को चुनौती देने का औचित्य नहीं
है इस आदेश के साथ कोर्ट ने सभी याचिकाओ निस्तारित कर दी हैं |
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