शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क की वापसी फंसी
हाईकोर्ट ने तीन माह में फीस वापसी के दिए थे आदेश, आज मियाद पूरी

प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत दिसंबर 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों की 26 जिलों में फीस वापसी अब भी फंसी हुई है। हाईकोर्ट ने तीन माह में फीस वापसी के आदेश दिए थे और यह मियाद 30 जनवरी को पूरी हो जाएगी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बेरोजगारों के दो अरब 89 करोड़ 98 लाख 54 हजार 400 रुपये फीस वापसी को लेकर अफसरों ने सक्रियता बढ़ाई है लेकिन कई जिले अब भी लापरवाही कर रहे हैं और कई बाद दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद भी इन जिलों से आवश्यक सूचनाएं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव
सचिव बेसिक शिक्षा ने 26 जिलों के डायट प्राचार्यों और बीएसए को दी चेतावनी
प्रताप सिंह बघेल की ओर से 27 जनवरी को संबंधित जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप पर 30 जनवरी तक सूचना मांगी है, ताकि हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की वापसी की जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से तीन माह के अंदर फीस वापसी का हलफनाम भी दिया गया था।
इससे पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से 14 सितंबर 2023 को जारी पत्र के अनुसार 22 दिसंबर 2023 तक वांछित सूचनाएं मांगी गईं थीं। कई जिलों से आई सूचनाओं में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क, आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या न होने के कारण इन जानकारियों सहित दोबारा अपडेट सूचनाएं मांगी गई लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
बहराइच, बरेली, बदायूं, कानपुर नगर, मऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, मीरजापुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हमीरपुर, रामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, संतकबीरनगर, चंदौली, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और ललितपुर से अभी आवश्यक सूचनाएं नहीं मिल सकी हैं। सचिव ने चेतावनी दी है कि वांछित सूचना न मिलने पर हाईकोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
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