शिक्षक भर्ती में गलत उत्तर के एक अंक मामले में हलफनामा मांगा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर के लिए एक अंक देने से जुड़ी अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव एवं बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से दो सप्ताह में हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र एवं अन्य को सुनकर दिया है।
अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा नौ मई 2020 को जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को याची को एक नंबर देने का आदेश दिया था। मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। इसके बावजूद याची को एक नंबर देने का आदेश का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने परीक्षा
नियामक प्राधिकारी सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को 25 अगस्त 2021 व 12 जनवरी 2023 के आदेश का पालन करने संबंधी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
नियुक्ति की मांग में दाखिल अवमानना याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सभी 15 याचियों को एक अंक देते हुए दो माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। यह भी कहा था कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। मेरिट तैयार कर कटआफ में आने पर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने के लिए कहा था। यह निर्देश भी था कि याची यदि कटआफ में आते हैं तो दो महीने के भीतर प्रकिया पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान की जाए। दो माह में नियुक्ति नहीं दिए जाने पर याचियों को आदेश का रिकाल की छूट दी थी।
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