69000 शिक्षक भर्ती
राज्य सरकार से मांगी एक अंक पाए अभ्यर्थियों की सूची
सरकारी वकील को सूची पेश करने का आदेश देकर सुनवाई 12 मार्च को नियत की है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि राज्य के अधिकारियों ने 28 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दिए आश्वासन के बावजूद अभी तक आदेश का पालन नहीं किया है। उस दिन सरकार की ओर से आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया दो माह में पूरी करने का आश्वासन कोर्ट को दिया गया था। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। मगर दो महीने बाद भी आदेश का पालन न किया जाना, अदालत की अवमानना है।

- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से उन अभ्यर्थियों की सूची तलब की है, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर एक अंक दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने अभ्यर्थी समर बहादुर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने रिट कोर्ट के आदेश के पालन करने का हलफनामा दाखिल कर कहा कि इसके तहत अभ्यर्थियों को एक अंक = दे दिया गया है। इसकी सूची भी तैयार है। इस पर अवमानना याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी के वकील ने आपत्ति की कि यह सूची अनुपालन
- हलफनामे के साथ दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ने
राज्य सरकार ने कहा- रिट कोर्ट के आदेश पर दिया एक अंक, अवमानना याचिका पर सुनवाई अब 12 मार्च को
- लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती के एक अंक
-विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर
0 Comments
नमस्कार अगर आप को जानकारी अच्छा लगे तो हमें कमेंट और फॉलो करे |