शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं
आदेश
लखनऊ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रक्रिया के तहत के 27,713 पदों के सम्बन्ध में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरई कराने का निर्णय दो माह के भीतर लिया जाए, साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले
अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा सम्बन्धी लाभ दिये जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एटीआरई कराने में कोई बाधा हो तो इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय वन्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। उक्त अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें एकल पीठ ने एटीआरई 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया था।
27 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए कार्रवाई करने का आदेश
■ कोर्ट ने कहा, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा करने का निर्णय दो माह में लें
बच्चों की सुरक्षा पर सरकार की नींद नहीं टूट रहीः कोर्ट
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप स्कूलों में सुरक्षा उपाय न करने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। न्यायालय ने कहा है कि हमारे समक्ष भारी मात्रा में दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए गए लेकिन एक भी दस्तावेज में स्कूली संस्थानों के निरीक्षण की बात नहीं है। न्यायालय ने अविनाश मेहरोत्रा मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने व उसे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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