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सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्तूबर में ही जारी करें: योगी

सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्तूबर में ही जारी करें: योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्तूबर के अंत तक जारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से बढ़ाएं। परीक्षाओं की शुचिता हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को 'ई-पेंशन' से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति मिले, उनकी चरित्र पंजिका पर सही विवरण दर्ज हो, उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप पदस्थापना मिले और सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से हो, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मृतक आश्रितों के नियम बदलें: अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी एडीजी से कार्यों

नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मृतक आश्रितों के प्रकरण में आश्रित की आयु ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव पर विचार हो। शारीरिक परीक्षण के नियम व्यावहारिक होने चाहिए।

पुलिस अफसरों के साथ शुक्रवार को बैठक में सीएम योगी और डीजीपी प्रशांत कुमार।

मुख्यमंत्री के अहम निर्देश साइबर फारेंसिक लैब बनाएं। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क क्रियाशील रखें। तत्काल रिस्पॉन्स हो। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रॉड आदि मिली हैं। पथराव भी हुआ। संबंधित विभाग, इंटेलिजेंस समन्वय बनाएं। वरिष्ठ अधिकारी समय पर कार्यालय आएं। किसी भी कार्यालय में कोई फाइल तीन दिन से अधिक लंबित न हो। कुंभ के लिए जल्द 40 घोड़े खरीदें। पुलिस की सभी इकाइयों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय होना चाहिए। पीआरवी-112 की लोकेशनिंग सुधारें। ई-रिक्शा चलाने वालों का वेरिफिकेशन कराएं। नाबालिग ई-रिक्शा न चलाएं, इनका रूट भी तय होना चाहिये। वीआईपी सुरक्षा में तैनात पुलिस बल का नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। तैनाती में युवाओं को वरीयता दें।

लोक सेवा अधिकरण के खाली पद दो माह में भरे सरकार : हाईकोर्ट

लखनऊ। राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि इससे उच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ता है। अधिकरण में पद खाली रहने से लोक सेवकों को त्वरित न्याय मिलने में दिक्कत आती है। लिहाजा, राज्य सरकार खाली पद भरने की प्रक्रिया दो महीने में पूरी करके नियुक्ति आदेश दे। न्यायमूर्ति राजन रॉय व ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। याचिका में बताया गया कि अभी अधिकरण में केवल दो सदस्य हैं जो 5 जनवरी 2025 तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक), 5 सदस्य (प्रशासनिक) और पांच सदस्य (न्यायिक) के पद स्वीकृत हैं। उपाध्यक्ष, चार सदस्य (न्यायिक) व 4 सदस्य (प्रशासनिक) के पदों के लिए 12 जून 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। अतिरिक्त एलआर संजय वर्मा ने
बताया कि सदस्य (प्रशासनिक) के लिए 14-15 प्रार्थना पत्र, सदस्य (न्यायिक) के लिए 12 और उपाध्यक्ष के लिए 10 आवेदन आए हैं। अध्यक्ष पद के लिए चार प्रार्थना पत्र आए हैं। प्रार्थना पत्र पर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (कार्मिक और नियुक्ति) और प्रमुख सचिव (विधि) की सर्च कमेटी निर्णय लेगी।

संवाद छह माह पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें : 

कोर्ट ने पूछा कि जब पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि के बारे में पता रहता है तो नए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया छह महीने पहले शुरु क्यों नहीं की जाती? कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया दो महीने में पूरी करे और भविष्य में प्रमुख सचिव (विधि) पद खाली होने के पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें।

कोर्ट ने पूछा, पद खाली होने के छह माह पहले शुरू क्यों नहीं होती नियुक्ति प्रक्रिया 

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