डीएलएड/बीटीसी में असफल अभ्यर्थियों को एक और मौका
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड/बीटीसी परीक्षा के विषयों में असफल अभ्यर्थियों के लिए एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जाह्नवी सिंह व कौन्तेय
सिंह को सुनकर दिया। एडवोकेट जाह्नवी सिंह व कौन्तेय सिंह ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर उनके साथ भेदभाव किया गया है। एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सभी को समान अधिकार देने के लिए बाध्य है और सरकार के सर्कुलरों को वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता द्वय ने बताया कि राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश के बाद भी अब तक परीक्षा आयोजित करने की कोई ठोस पहल नहीं की है। इसी को लेकर पहले से अवमानना याचिका भी लंबित है।
ऐडेड में शिक्षकों के 1124 पद स्थायी
लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के 1234 सृजित पदों में से 1124 पदों को पहली मार्च 2024 से स्थाई कर दिया है। गुरुवार को उच्च शिक्षा अनुभाग से शासनादेश जारी किया। पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते जो उन्हें अनुमन्य होगा वह भी देय होगा।
23 जुलाई 2015 के शासादेश में शिक्षकों के सृजित 1234 पदों में से नौ पदों को छोड़कर कुल 1225 पदों में से 1124 अस्थाई पदों को एक मार्च 2024 से स्थाई पद में परिवर्तित करने के लिए राज्यपाल ने सहमति प्रदान कर दी है।
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