नियुक्ति करना उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर दिया। उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू करना उप्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है। इसमें उनकी कोई केस भूमिका नहीं है। याची अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने अमरोहा निवासी गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। उप्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी-2013 भर्ती के
लिए विज्ञापन जारी किया था। चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था। उसमें में 860 को नियुक्ति दे दी गई, जबकि 307 उम्मीदवार वंचित रह गए। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने चार दिसंबर को नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि बताएं चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इसी के अनुपालन में शिक्षा निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया। कहा, नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी।
टीजीटी नियुक्ति में निदेशक ने आयोग के पाले में डाली गेंद
प्रयागराज। टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है। निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा कि चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्यवाही शुरू करना यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का काम है। इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को निदेशक के हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने गौरव कुमार की याचिका पर दिया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया।
कोर्ट ने चार दिसंबर को नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा था कि बताएं चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इसी के अनुपालन में शिक्षा निदेशक ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा है कि याची की नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
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