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बिजली बिल 30 सितंबर 2024 तक के बकाये का 30% जमा करना होगा, शेष के सरचार्ज में छूट

बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 15 से

30 सितंबर 2024 तक के बकाये का 30% जमा करना होगा, शेष के सरचार्ज में छूट

लखनऊ। प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 15 दिसंबर से लागू होगी। यह 31 जनवरी 2025 तक तीन चरण में चलेगी। इसका लाभ लेने के लिए कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा और मूल बकाये का 30 फीसदी जमा करना होगा। बाकी बकाये के सरचार्ज में छूट मिलेगी।

मऊ से योजना की घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाये का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा और छूट सरचार्ज पर मिलेगी।

घरेलू उपभोक्ता पंजीकरण के बाद 10 किस्त और अन्य चार किस्त में भी भुगतान कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (दो किलोवाट भार से अधिक) जो पिछले वर्ष आठ नवंबर 2023 से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें सिर्फ एकमुश्त भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता जिस दिन पंजीकरण करेगा, अगले माह की उसी तिथि को पहली किस्त के भुगतान की तिथि मानी जाएगी।

यहां पंजीकरण

उपभोक्ता विभागीय खंड उपखंड र्यालय, विद्युत सखी, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद भुगतान नहीं करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

Bill pay

■ किसानों को कैसे मिलेगा

लाभ: किसानों को निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के बकाये विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

तीन चरणों में मिलेगा लाभ

घरेलू उपभोक्ता (एक किलोवाट भार तक) को कितना मिलेगा लाभ :

पहला चरण 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर तक। एक किलोवाट भार तक और मूल बकाया पांच हजार तक एकमुश्त जमा करने पर शत प्रतिशत छूट। 10 किस्तों में जमा करने पर विलंबित भुगतान अधिभार में 75% छूट। पांच हजार से अधिक बकाया पर 70%, किस्त में 60%।

दूसरा चरण- एक जनवरी से 15 जनवरी तक होगा। पांच हजार तक एकमुश्त भुगतान में 80% छूट। किस्त में 65% छूट। पांच हजार से अधिक पर 60% और किस्त पर 50% छूट।

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तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक। एकमुश्त जमा करने पर 70%, किस्त में जमा करने पर 55% छूट। पांच हजार से अधिक बकाये पर 50% और किस्त पर 40% छूट।

■ घरेलू उपभोक्ता (एक किलोवाट से अधिक भार वाले) पहले चरण में

एकमुश्त 60%, चार किस्त में भुगतान पर 50%। दूसरे चरण में एकमुश्त 50 फीसदी, किस्त पर 40%, तीसरे चरण में एकमुश्त में 40% और किस्त पर 30% छूट मिलेगी।



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