बोर्ड परीक्षा से तीन दिन पहले बनेंगे स्ट्रांग रूम

यूपी बोर्ड: अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रयागराज। यूपी बोर्ड की 24 फरवरी से प्रस्तावित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से तीन दिन पहले सभी परीक्षा केंद्रों में स्ट्रांग रूम स्थापित हो जाएंगे। स्ट्रांग रूम में डबल लॉक वाली तीन आलमारियां होंगी और प्रत्येक आलमारी की तीन चाबियां होंगी। तीसरी चाबी का उपयोग आपात परिस्थितियों में होगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के संबंध में 24 जनवरी को सभी जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश दिया है कि स्ट्रांग रूम में नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरे और वॉयस रिकार्डर 24 घंटे क्रियाशील रहेंगे। प्रश्नपत्रों को रखने के लिए (प्रधानाचार्य कक्ष से अलग) एक स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। स्ट्रांग रूम में कोई अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल फोन के साथ प्रवेश नहीं करेगा। स्ट्रांग रूम की चाबी केंद्र पर तैनात स्टेटिक मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रखी जाएगी। केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट (तीनों) की उपस्थिति में ही आलमारी खोली एवं लॉक की जाएगी। डबल लॉक आलमारी के एक ताले की चाबी केंद्र व्यवस्थापक के पास और दूसरे की चाबी बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास रखी गई दूसरे लॉक की एक अन्य चाबी स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित रहेगी।
डबल लॉक को स्टेटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही केंद्र व्यवस्थापक एवं वाह्य केंद्र व्यवस्थापक के पास उपलब्ध चाबियों से खोला जाएगा। वाह्य केंद्र व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में स्टेटिक मजिस्ट्रेट के पास सुरक्षित रखी चाबी का उपयोग आपात परिस्थितियों में ही उपयोग होगा।
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लॉग बुक में दर्ज होगी गतिविधि
स्ट्रांग रूम व डबल लॉक वाली आलमारी को खोलने एवं बंद करने के लिए लॉग बुक तैयार की जाएगी, जिसमें हर गतिविधि दर्ज होगी। लॉग बुक केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी की अभिरक्षा में होगी। प्रत्येक बार स्ट्रांग रूम खोलने व लॉक करने का विवरण लॉगबुक में दर्ज किया जाएगा। केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक व स्टेटिक मजिस्ट्रेट लॉग बुक में तिथि, समय, नाम एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर करते हुए उसकी फोटो जिला विद्यालय निरीक्षक को व्हाट्सएप पर भेजेंगे।
पेपरलीक होने पर तीन की जिम्मेद
परीक्षा से पहले पेपरलीक होने पर संबंधित स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक एवं वाह्य केंद्र व्यवस्थापक जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत कठोरतम विधिक कार्रवाई होगी। स्ट्रांग रूम को स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की उपस्थिति में परीक्षा शुरू होने के अधिकतम एक घंटे पूर्व खोला जाएगा और परीक्षा समाप्ति के अधिकतम एक घंटा बाद लॉक किया जाएगा।
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