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टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को दी चुनौती

टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को दी चुनौती

प्रयागराज। टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दाखिल की है। मेरठ के राजीव कुमार, अलीगढ़ के पंकज कुमार, केस तीन शशिपाल, ललित, बलिया से गौतमबुद्ध, प्रयागराज से सत्य प्रकाश गौतम और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई कर रही है, जिसमें सात अप्रैल की डेट लगी है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी-2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया।

इसमें लगभग 360 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया को खुला रखना और अब नियुक्ति का निर्देश देना न्याय का उपहास है। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने विशेष अपील दाखिल की है।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है, जब मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में उत्तर प्रदेश के निवासियों के इलाज के लिए समुचित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने प्रमुख सचिव निर्देश दिया कि वह 10 अप्रैल को राज्य के मेडिकल कॉलेजों का विवरण उपलब्ध कराएं। साथ ही उनमें उपलब्ध बुनियादी ढांचे के बारे में भी अवगत कराएं।

चिकित्सा स्वास्थ्य को केस चार

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने डॉ. अरविंद गुप्ता की याचिका पर दिया। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के उन डॉक्टरों की सूची मांगी थी जो प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को दिया निर्देश 

मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के बारे में हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी

प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं साथ ही उनपर हुई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा था।

तीन अप्रैल को अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की ओर से 28 मार्च को एक हलफनामा दायर किया गया था, जो रिकॉर्ड पर नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इस पर न्यायालय ने पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का पूरा विवरण और उनके बुनियादी ढांचे की जानकारी देने के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश दिया। साथ ही कार्यालय को अगली तारीख पर हलफनामे का पता लगाकर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। 

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