Adsense

GSC JAUNPUR
Good Service Citizen Jaunpur

Welcome to Sarkari and Private Job Portal and Daily News

UP Scholarship Online Form 2025-2026 || UP B.ED Combined Entrance Exam 2025-26 New || CCC Online Form 2025 New IRCTC Train Booking 2025 || UPSSSC PET Answer Key Download Online 2023 New || Income, Caste, Domicile Certificate Verification Aadhar Correction & Updated 2025 New || PREPARATION of Exam Online Test Book 2025 || Rojgaar Sangam U.P 2025 Maharaja Suhel Dev University Azamgarh 2025 || LIGHT Bill Payment 2025 || VBSPU Jaunpur College Exam Result Declared 2025 New
Breaking News
Loading...

नीट-पीजी परीक्षा में पारदर्शिता की मांग वाली याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई

नीट-पीजी परीक्षा में पारदर्शिता की मांग वाली याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) की परीक्षा में पारुदर्शिता की मांग वाली याचिकाओं पर अगले महीने 3 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिकाओं में खासतौर पर उत्तर कुंजी और मूल्यांकन प्रक्रिया के सार्वजनिक न होने पर संबाल उठाए गए हैं। जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी याचिकाओं पर सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई की।

मामला 3 अंजारिया की पीठ ने इन

वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिकाओं में से एक में मूल्यांकन प्रणाली की अपारदर्शी प्रकृति को चुनौती दी गई है। याचिका में नोट-पीजी आयोजित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को कई निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने व मूल्यांकन के अनुसार सही और गलत प्रश्नों का खुलासा करने की मांग की गई है

यूपी में प्राइमरी स्कूलों के विलय के खिलाफ होगी सुप्रीम सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कम छात्रों वाले 100 से अधिक प्राइमरी स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में विलय करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले को इसी सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह नीतिगत फैसला है,

लेकिन सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो वह इस मुद्दे की सुनवाई के लिए तैयार हैं। याचिकाकर्ता तैय्यब खान सलमानी की ओर से पेश अधिवक्ता प्रदीप यादव ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि विलय से बच्चों को एक किमी से ज्यादा पैदल स्कूल जाना पड़ेगा, जो कथित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21ए और बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 का उल्लंघन है

Post a Comment

0 Comments

×