निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वालों को मिलेगी 15 हजार की प्रोत्साहन राशि
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए उनके लिए रोजगार के ज्यादा अवसर जुटाने की खातिर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को अब 15 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब एक लाख करोड़ की इस योजना में अगले दो वर्षों में साढ़े तीन करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस योजना की घोषणा वैसे तो पिछले साल जुलाई के बजट में ही की गई थी, लेकिन इस पर अमल 15 अगस्त, 2025 से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एक जुलाई, 2025 को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं युवाओं के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। आज से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले बेटे-बेटियों को 15 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
युवाओं को यह प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त नौकरी मिलने के छह माह में, जबकि दूसरी किस्त नौकरी के 12 माह पूरे होने पर दी जाएगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए इस राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते या बचत निवेश में रखा जाएगा और कर्मचारी इसे बाद में निकाल सकेगा। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं की पहचान ईपीएफओ के रजिस्ट्रेशन से की जाएगी।
योजना के तहत दो वर्षों में सृजित होने वाले साढ़े तीन करोड़ रोजगार में से करीब 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे। निजी क्षेत्रों में एक अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित होने वाले रोजगार पर यह प्रविधान लागू होगा। एक लाख से अधिक वेतन पाने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
रोजगार योजना में युवाओं के साथ नियोक्ताओं पर भी ध्यान
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का दूसरा हिस्सा नियोक्ताओं पर केंद्रित है। लगातार छह महीने तक अधिक रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को दो वर्षों तक प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों पर तीन हजार रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए यह प्रोत्साहन राशि तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाई जाएगी। इस दौरान ईपीएफओ में रजिस्टर्ड 50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छह महीने तक कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी और 50 से अधिक कर्मचारियों को वाले प्रतिष्ठानों को छह महीने तक कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
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