आयकरदाता भी ले रहे बुजुर्ग पेंशन का लाभ, होगी जांच

खुलासे के बाद हरकत में आया विभाग, जांच के बाद रिकवरी की तैयारी
यूपी में गरीब बुजुर्गों को गुजर बसर के लिए दी जाने वाली एक हजार रुपये की पेंशन में सेंधमारी हो रही है। आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने और आयकर देने वाले 'गरीव' बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसका खुलासा प्रदेश में चल रही राशन काडों की जांच और उनके लाभार्थियों की सरकारी योजनाओं से करवाई जा रही मिलान से हुआ।
समाज कल्याण विभाग ने ऐसे संदिग्ध लाभार्थियों की जांच शुरू करवा दी है। जांच के बाद वसूली होगी विभागीय सूत्रों के मुताबिक, उक्त प्राथमिक जांच में पाया गया कि प्रदेश में दो से ढाई हजार ऐसे लाभाथों है, जो वृद्धावस्था पेंशन भी ले रहे है और आईटीआर फाइल कर रहे है। इनमें कई आयकर दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद हरकत में आए समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की जांच शुरू करवा दी है। पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर गाजियाबाद में इसकी जांच शुरू करवा दी गई है, वहां पांच सौ से सात सी के करीब ऐसे 'लाभार्थी' पाए गए हैं। विभाग की ओर से ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के जवाव और सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर उक्त 'लाभार्थियों' से जब से वह पेशन ले रहे है, सारे पैसे की रिकवरी मय व्याज करने की तैयारी है। रिकवरी प्रक्रिया में आनाकानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग विधिक राय भी ले रहा है।
संज्ञान में आया है कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने वाले कुछ लाभार्थी आईटीआर भर रहे हैं और आयकर भी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए जांच करवाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ऐसे लोगों से दी गई रकम की रिकवरी की जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन के मानक
समाज कल्याण विभाग की ओर से यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत वर्तमान में यूपी के 55,99,877 बुजुर्गों को हर महीने एक हजार रुपये के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। पेंशन तिमाही लाभार्थी के बैंक खातों में पहुंचती है। नियमानुसार, यूपी में गरीबी की रेखा के नीचे वाले उन परिवारों के उन बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो।
इतना ही नहीं, पेंशन के मानक में उनकी सालाना आय का भी निर्धारण किया गया है। योजना का लाभार्थी अगर शहरी क्षेत्र का है, वे उसकी अधिकतम सालाना आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी की सालाना आय नियमों में 46,080 रुपये तय की गई है।
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